देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने नायलोन/चायना डोर पर लगाया प्रतिबंध, 2 माह तक रहेगा आदेश प्रभावी

देवास, 02 दिसंबर 2025।
मानव, पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा तथा जिले में दुर्घटनाओं की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने नायलोन डोर/चायना डोर के निर्माण, भंडारण, क्रय–विक्रय और उपयोग पर पूरे देवास जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पारित किया गया है और तत्काल प्रभाव से अगले 2 महीने तक लागू रहेगा।
कलेक्टर के निर्देश के अनुसार—
जिले में कोई भी व्यक्ति नायलोन/चायना डोर का निर्माण, खरीद, बिक्री या उपयोग नहीं करेगा।
दुकानों में इसका भंडारण भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश का पालन अपने-अपने क्षेत्र में एसडीएम एवं एसडीओपी सुनिश्चित करेंगे।

उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
चायना डोर को खतरनाक बताते हुए कार्रवाई
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मकर संक्रांति के दौरान जिले में बड़े स्तर पर पतंगबाजी होती है। पिछले वर्षों में चायना डोर के उपयोग से—
1.राहगीरों के हाथ, गर्दन व चेहरे कटने,
2.पशु-पक्षियों को गंभीर चोटें लगने,
3.जन–धन हानि,
4.एवं विवाद जैसी घटनाएँ सामने आई थीं।
चायना डोर का मटेरियल अत्यधिक तेज धार वाला होता है, जो जीवन के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। इसी को देखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंधित आदेश लागू किया गया है।




