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SIR Voter List : देवास जिले में 65,316 नाम हटे, अब कुल मतदाता 11.78 लाख, EPIC नंबर या मोबाइल नंबर से देख सकते हैं अपना नाम


देवास | 22 दिसंबर 2025
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत 23 दिसंबर 2025 को देवास जिले की सभी 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 1549 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा।

मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर सूची में अपना नाम यह इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर या एपिक नंबर से अपना नाम  देख सकेंगे। वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें 👇

www.electoralsearch.eci.gov.in

देवास जिले में कुल मतदाता – आंकड़ों में स्थिति

23 दिसंबर 2025 की स्थिति में कुल मतदाता : 11,78,464

27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में कुल मतदाता : 12,43,780



मैपिंग के अनुसार मतदाताओं की स्थिति

सेल्फ मैपिंग मतदाता : 5,06,524

परिवार (प्रोजनी) मैपिंग मतदाता : 6,56,776

नो-मैपिंग मतदाता : 15,115

👉 नो-मैपिंग मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से सूचना पत्र जारी किए जाएंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण में हटाए गए मतदाता – कारणवार विवरण

1.मृत मतदाता : 14,166

2.अनुपस्थित मतदाता : 7,444

3.स्थानांतरित मतदाता : 37,860

4.दोहरी प्रविष्टि : 5,469

5.अन्य कारण (गणना प्रपत्र जमा नहीं) : 377

🔹 कुल विलोपित मतदाता : 65,316

नाम सूची में नहीं होने पर क्या करें मतदाता?

वे मतदाता जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 को सूची में था लेकिन 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, वे:

1.आवश्यक दस्तावेजों के साथ

2.नवीन दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर

3.पुनः नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जांच व सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।

फार्म 6, 7 और 8 की प्रक्रिया भी जारी
कौन-सा फार्म कब?

फार्म 6 : 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नए मतदाता

फार्म 7 : नाम हटाने हेतु

फार्म 8 : संशोधन / पता परिवर्तन हेतु

👉 फार्म 6 एवं 8 के साथ अनुलग्नक-4 (घोषणा पत्र) जमा करना अनिवार्य होगा।

गलत जानकारी देने वाले मतदाताओं को भी नोटिस

स्व-मैपिंग या परिवार मैपिंग के दौरान जिन मतदाताओं द्वारा गलत या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई है, उन्हें भी सूचना पत्र जारी किए जाएंगे।
उन्हें अपने सही दस्तावेज व विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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