देवास में 2026-27 के लिए 24 मदिरा दुकानों का ई-टेंडर से निष्पादन, 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था

देवास, 03 मार्च 2026।
जिले की फुटकर कम्पोजिट मदिरा दुकानों के समूहों का निष्पादन वर्ष 2026-27 के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। यह व्यवस्था 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शासन की नई आबकारी नीति के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
जिले की समस्त मदिरा दुकानें (वाइन शॉप एवं एयरपोर्ट काउंटर को छोड़कर) कम्पोजिट शॉप के रूप में संचालित होंगी, जहां देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा उपलब्ध रहेगी। हालांकि किसी भी दुकान पर बैठकर मदिरापान की अनुमति नहीं होगी।
ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी आवेदकों — व्यक्ति, सोल प्रोप्राइटर, कंपनी, फर्म, एलएलपी या कंसोर्टियम — को ई-आबकारी पोर्टल पर कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीयन एवं अनुमोदन कराना होगा। पूर्व पंजीकृत आवेदकों को भी वर्ष 2026-27 के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। पंजीयन हेतु ₹1000 आवेदन शुल्क ई-ट्रेजरी इंटीग्रेशन के माध्यम से जमा करना होगा।
जिले की 24 मदिरा दुकानों को एकल समूह में रखते हुए ई-आबकारी पोर्टल पर रेंडमाइजेशन के जरिए 8-8 समूह के तीन बैच बनाए जाएंगे और तय कार्यक्रम अनुसार निष्पादन की कार्यवाही की जाएगी।




