देवास में SIR पर बड़ी सख्ती: गलत जानकारी पर जेल तक का प्रावधान, बीएलओ से दुर्व्यवहार करने वाला नशेड़ी गिरफ्तार; जिले में 91% डिजिटलाइजेशन पूरा

देवास, 29 नवंबर 2025
SIR फार्म में गलत जानकारी पर दो साल की जेल व जुर्माना – चुनाव आयोग की सख्त चेतावनी
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 31 और 32 के तहत एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध है। चुनाव आयोग ने दोहराया है कि गलत सूचना देने पर दो साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की मिथ्या जानकारी न दें।

बीएलओ से अभद्रता: नशे में युवक को BNS धारा 170 में भेजा गया जेल
देवास में एसआईआर कार्य में बाधा डालने और बीएलओ के साथ अभद्रता करने वाले युवक किशोर पिता पूनमचंद को नायब तहसीलदार कपिल गुर्जर ने BNS धारा 170 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। युवक नशे की हालत में बीएलओ का काम रोक रहा था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण कार्य में व्यवधान डालने वालों पर सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी।
देवास में SIR की तेज़ प्रगति — 91.02% डिजिटलाइजेशन पूरा
जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 91.02% डिजिटलाइजेशन पूर्ण हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रगति:
सोनकच्छ – 96.50%
देवास – 80.77%
हाटपीपल्या – 95.37%
खातेगांव – 93.67%
बागली – 91.40%
मतदाताओं की सहायता हेतु हेल्प डेस्क, जिला संपर्क केंद्र 1950, कंट्रोल रूम और सुपरवाइजिंग स्टाफ तैनात किया गया है ताकि प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी रहे।





