दस वर्षीय मासूम बच्ची के साथ राक्षसी सौतेले पिता द्वारा गलत काम किए जाने के मामले में पुलिस ने पेशेवर विवेचना करते हुए आरोपी को न्यायालय से आजीवन कठोर कारावास की सजा दिलवाई


देवास एसपी पुनीत गेहलोद द्वारा आपरेशन संकल्प के शुरुआत की गई हैं। जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर व वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोजन पत्र न्यायालय में पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं। इसी के तहत सोनकच्छ थाना अंतर्गत हुए एक जघन्य अपराध जिसमें एक सौतेले पिता ने अपनी 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गलत काम किया था। जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने पास्को एक्ट के प्रकरण दर्ज कर एसपी के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना शुरू कर दी थी। महज 40 दिन में पूरी रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 4 हजार रुपए के का अर्थदंड किया हैं।

उक्त पूरे मामले की जानकारी एसपी पुनीत गेहलोद द्वारा एक प्रेसवार्ता आयोजित कर दी गई। उन्होंने बताया कि प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद पेशेवर व वैज्ञानिक ढंग से अभी साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में पेश किए गए थे, ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सभी साथियों की मदद व पैरवी से माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।



