अपना देवास

नेशनल लोक अदालत में  1307 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया


देवास – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 13 सितम्बर 2025 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की द्वितीय ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अजय प्रकाश मिश्र द्वारा दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत का एकमात्र दिन ऐसा होता जिस दिन न्यायाधीश एवं दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता एक मन से यही चाहते हैं कि पक्षकारों में समझौता हो और उभयपक्ष खुशी-खुशी घर जाएं। साथ ही उन्होंने न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्तागण को अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा कराने के लिए प्रेरित किया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री रोहित श्रीवास्तव  ने बताया कि इतिहास रचते हुए देवास जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में अभूतपूर्व 1307 लंबित प्रकरणों का निराकरण हुआ है। संपूर्ण जिले में गठित 40 न्यायिक खंडपीठों में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण 503 ,मोटर दुुर्घटना के 67, चैक बाउन्स 268, फैमेली मेटर्स 48, विद्युत के 207, श्रम के 10, विविध के 172, सिविल के 29, मनी रिकवरी के 3 इस प्रकार कुल 1307, प्रकरण निराकृत हुए जिसमें राशि 14 करोड़ 41 लाख 62 हजार 405 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। 

निराकृत 67 क्लेम प्रकरणों में राशि  2 करोड़ 83 लाख 97 हजार रुपये के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 268 प्रकरण निराकृत हुए जिनमें 5 करोड़ 84 लाख 26 हजार 990 रूपये के चैकों की राशि में सेटलमेंट किया गया। 56 लाख 92 हाजर 844  रूपये की राशि के 29 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ।

2863 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है जिसमें रूपये 2 करोड़ 33 लाख 56 हजार 805 रुपये राशि के अवार्ड पारित किए गए है एवं 2876 व्यक्ति लाभांवित हुए हैं।

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